उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम

1.1. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

संबंधित स्कीम उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
विवरण उद्यमिता विकास कार्यक्रम एमएसई की स्थापना के लिए अपेक्षित औद्योगिक कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए युवाओं की प्रतिभा को पोषित करने के लिए नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इन उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को आईटीआई, पॉलीटेकनिक और अन्य तकनीकी संस्थानों, जहां उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए कौशल उपलब्ध है, सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं।
सहायता की प्रकृति एमएसई (सूक्ष्म, लघु उद्यमों) के लिए संवर्धनात्मक पैकेज के अंतर्गत प्रति उम्मीदवार प्रति माह 500 रु. की वृत्तिका के साथ समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् (एससी/एसटी/महिला और दिव्यांगों) के लिए 20 प्रतिशत के कुल लक्षित उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
आवेदन कौन कर सकता है? इन कार्यक्रमों को मंत्रालय के एमएसएमई विकास संस्थानों द्वारा संचालित किया जाता है।
आवेदन कैसे करें?
किससे संपर्क करें? उप सचिव, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
दूरभाषः 011-2306-2215, 2431
ईमेलः rk[dot]bharti69[at]gov[dot]in
अनुमोदित स्कीम के दिशा-निर्देश डाउनलोड करें। 12.11.2018

1.2. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)

संबंधित स्कीम प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)
विवरण अवसंरचना के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण तथा उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ पूँजीगत अनुदान के रूप में निम्समे, केवीआईसी, कयर बोर्ड, टूल रूम, एनएसआईसी एवं एमगिरी नाम एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु मौजूदा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों को सहायता भी प्रदान की जाती है।
सहायता की प्रकृति इस मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपेक्षित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए वास्तविक राशि से अधिक सहायता नहीं होगी। प्रत्येक मामले में राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों को अधिकतम सहायता को 2.5 करोड़ रु. तक सीमित रहेगी। कौशल विकास कार्यक्रमों को सहायता निर्धारित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
आवेदन कौन कर सकता है? एमएसएमई मंत्रालय के संस्थान और मौजूदा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान।
आवेदन कैसे करें? अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता हेतु इच्छुक संगठन अपने आवेदन निदेशक/उप सचिव (ईडीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110011 को भेज सकते हैं।
किससे संपर्क करें? उप सचिव (ईडीआई), एमएसएमई मंत्रालय
दूरभाषः 011- 23061636,
ईमेलः rajiv[dot]malik[at]nic[dot]in
Download Revised Scheme Guidelines (English) and (Hindi)