उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम

1.1. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

संबंधित स्कीम उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
विवरण उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) एक केंद्रीय योजना है, जिसे एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास आयुक्त (DC-MSME) कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं (महिला एवं पुरुष), जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के लोग शामिल हैं, को स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमताओं का विकास करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान मे ईएसडीपी योजना का दिशानिर्देश 25.03.2022 को स्वीकृत किया गया था।
सहायता का प्रकार
क्रम सं. ईएसडीपी स्कीम के घटको का नाम प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि कार्यक्रम का विवरण
1. उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (EAP) एक दिन प्रतिभागी: 50-100, मुख्य रूप से MSME-DFO और कुछ कार्यान्वयन एजेंसियों (IAs) द्वारा आयोजित किए जाते है।
2. उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (E-SDP) न्यूनतम 6 सप्ताह प्रतिभागी: 25-30 (न्यूनतम 25), मुख्य रूप से MSME-DFO और कुछ IAs द्वारा आयोजित किए जाते है।
3. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) न्यूनतम एक सप्ताह प्रतिभागी: 25-30 (न्यूनतम 25), मुख्य रूप से MSME-DFO और कुछ IAs द्वारा आयोजित किए जाते है।
4. एडवांस ई-एसडीपी न्यूनतम एक सप्ताह Pप्रतिभागी: लगभग 20, IITs/IIMs/ICAR/BARC/NIMSME/NIESBUD/केंद्रीय एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसी IAs द्वारा आयोजित किए जाते है।
5. एडवांस-एमडीपी न्यूनतम एक सप्ताह प्रतिभागी: लगभग 25, IITs/IIMs/ICAR/BARC/NIMSME/NIESBUD/केंद्रीय एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसी IAs द्वारा आयोजित किए जाते है।
आवेदन कौन कर सकता है? इच्छुक और मौजूदा उद्यमी और अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे एमएसएमई मालिक, तथा व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखने वाले कमजोर वर्ग के व्यक्ति। आयु सीमा: 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। शुल्क एवं योग्यता: कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
आवेदन कैसे कर सकते है इच्छुक उम्मीदवार पंजीकरण के लिए MSME-DFOs, टेक्नोलॉजी सेंटर और कार्यान्वयन एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं। इन संगठनों के पते और संपर्क विवरण निम्नलिखित वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं: http://www.dcmsme.gov.in/contacts.htm
संपर्क करें? अजय बाजपेयी, संयुक्त निदेशक (ESDP)
ईमेलः bajpai[dot]ajay17[at]gov[dot]in
अनुमोदित स्कीम के दिशा-निर्देश डाउनलोड करें।

1.2. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)

संबंधित स्कीम प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)
विवरण अवसंरचना के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण तथा उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ पूँजीगत अनुदान के रूप में निम्समे, केवीआईसी, कयर बोर्ड, टूल रूम, एनएसआईसी एवं एमगिरी नाम एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु मौजूदा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों को सहायता भी प्रदान की जाती है।
सहायता की प्रकृति इस मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपेक्षित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए वास्तविक राशि से अधिक सहायता नहीं होगी। प्रत्येक मामले में राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों को अधिकतम सहायता को 2.5 करोड़ रु. तक सीमित रहेगी। कौशल विकास कार्यक्रमों को सहायता निर्धारित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
आवेदन कौन कर सकता है? एमएसएमई मंत्रालय के संस्थान और मौजूदा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान।
आवेदन कैसे करें? अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता हेतु इच्छुक संगठन अपने आवेदन निदेशक/उप सचिव (ईडीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110011 को भेज सकते हैं।
किससे संपर्क करें? उप सचिव (ईडीआई), एमएसएमई मंत्रालय
दूरभाषः 011- 23061636,
ईमेलः rajiv[dot]malik[at]nic[dot]in
Download Revised Scheme Guidelines (Hindi)